लखनऊ, सौरभ निगम : गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जेलर को धमकाने और पिस्तौल तानने वाले मामले में बुधवार को दोषी करार दे दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अंसारी को 2 साल जेल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि मामला 2003 का है जब तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। अवस्थी ने आरोप लगाया था कि अंसारी ने जेल में उनसे मिलने आए लोगों की जांच करने पर उन्हें धमकाया था। अवस्थी ने यह भी कहा था कि अंसारी ने उन पर बंदूक तान दी थी। इस मामले में निचली अदालत ने मुख्तार अंसारी को रिहा कर दिया था, मगर-यूपी सरकार ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। मुख्तार अंसारी इस समय यूपी की बांदा जेल में बंद हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 7 अप्रैल को पंजाब की एक जेल से बांदा जेल लाया गया था।