अजित सिंह की रिपोर्ट /राज्य की लाखों किशोरियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को लेकर उपायुक्त श्री संदीप सिंह के निर्देश पर रविवार को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती स्नेह कश्यप ने समाहरणालय के सभागार में बैठक की। बैठक में पीएमएमवीवाई पोर्टल ट्रैकर तथा अन्य योजनाओं को लेकर भी सभी सीडीपीओ को दिशा निर्देश दिए गए।सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को लेकर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि बालिका शिक्षा पर जोर देने, बाल विवाह प्रथा का अंत करने, महिला सशक्तिकरण तथा किशोरियों को अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री ने यह योजना शुरू की सभी सीडीपीओ को बताया गया कि माता की प्रथम दो पुत्रियों को यह योजना देय होगी। माता या पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए। आवेदन करते समय बालिका के जन्म प्रमाण पत्र की छाया प्रति, बालिका और उनकी माता का आधार प्रमाण पत्र, बालिका का बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।बालिका के माता या पिता केंद्र सरकार, राज्य सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थाई रूप से नियोजित अथवा वहां से सेवानिवृत्त नहीं होने चाहिए एवं नियोजनकर्ता से पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं होने चाहिए।किशोरियों की अच्छी शिक्षा के लिए योजना के तहत कक्षा आठ व कक्षा 9 में 2500 – 2500 रुपए, कक्षा 10, 11 एवं 12 वीं में पांच – पांच हजार तथा 18 से 19 वर्ष की आयु पर किशोरी को एकमुश्त ₹20000 का अनुदान मिलेगा।सरकारी तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली सभी किशोरियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं ड्रॉपआउट किशोरियों को स्कूल व कॉलेज से जोड़ने की विशेष पहल की जाएगी। योजना में मिलने वाली राशि छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।