सौरभ निगम की रिपोर्ट -दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केंद्र सरकार को नोटिस – नफरती भाषाओं के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता साहिल ने केंद्र और राज्य सरकारों को देशभर में नफरत फैलाने वाले अपराधों भड़काऊ भाषणों और स्वतंत्र और विश्वसनीयता निष्पक्ष जांच शुरू करने के निर्देश देने की मांग की है. याचिकाकर्ता शाहीन की तरफ से कपिल सिब्बल ने शुरुआत में दलील देते हुए कहा कि समस्या से निपटने के लिए कुछ किए जाने की वर्तमान समय में जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए नफरत ही भाषणों पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाए जाने के निर्देश दिए जाने की मांग पर नोटिस भेजा. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और सिटी रवि की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की.