सौरभ निगम -दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लश्कर आतंकी आरिफ की फांसी पर पुनर्विचार याचिका खारिज की. लाल किले पर हमले के दोषी आतंकी की फांसी बरकरार. सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में दिल्ली के लाल किले पर हुए हमले के दोषी आतंकवादी मोहम्मद आरिफ की फांसी की सजा बरकरार रखी है. लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी आरिफ ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरिफ को सजा सुनाई थी. आरिफ ने सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर का सजा माफ करने की मांग की थी. आतंकवादी आरिफ का कहना था कि वह सजा के बराबर जेल में रह चुका है. इसलिए मुझे बिल दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश उमेश उदय ललित और बेला त्रिवेदी के पीठ ने गुरुवार को आतंकी आरिफ की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया.