धीरेन्द्र वर्मा -दिल्ली ब्यूरो / सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश – शिक्षा लाभ कमाने का जरिया नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्यूशन फीस समय से सस्ती होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसे मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फी बढ़ाकर 2400000 सलाना किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था. न्यायमूर्ति M . R शाह और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया के पीठ ने याचिकाकर्ता नारायण मेडिकल कॉलेज और आंध्र प्रदेश सरकार पर ₹500000 का जुर्माना भी लगाया. माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि शिक्षा लाभ कमाने के व्यवसाय नहीं है. न्यायाधीशों ने कहा कि आंध्र हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर दायर याचिका को खारिज करते हुए उपरोक्त बाते कही. सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश के बाद कर्नाटक में नाम लिखवाने वाले मेडिकल के छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी.