कौशलेन्द्र पाराशर -दिल्ली ब्यूरो / बिहार के फर्जी फार्मासिस्ट -फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार को निर्देशित करते हुए कहा कि फर्जी फार्मासिस्ट फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों के जीवन से खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती. जस्टिस एम आर सा और एमएम सुंदरेष की पीठ ने कहा कि बिहार राज्य में काम कर रहे फर्जी फरमासिस्ट और फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ पटना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर फार्मासिस्ट सुरेश कुमार की अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नौ दिसंबर 2019 को सुरेश कुमार से फर्जी डॉक्टरों और फर्जी फार्मासिस्ट का नाम देने को कहा था ताकि कार्रवाई की जा सके. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना बिहार सरकार से करता है वह कि राज्य में फर्जी फार्मासिस्ट वाला एक भी अस्पताल या फार्मेसी नहीं चलाई जाए. हम राज्य सरकार को लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने दे सकते हैं.