कौशलेन्द्र पाराशर -दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम सलाह – केंद्र सरकार के अपने मंत्रियों को समझाएं, “कोलेजियम” के खिलाफ ना दे अपनी राय . सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि से कहा कि वह केंद्र सरकार को इसके बारे में अपनी सलाह दें. उपराष्ट्रपति के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट की तीखी प्रतिक्रिया आई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है और कोर्ट को जांच करने का अधिकार. जस्टिस एस के कॉल, विक्रम नाथ और जस्टिस अभय ओका की पीठ ने उपरोक्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कॉलेजियम की सिफारिश पर देर शाम तक सरकार द्वारा 19सिफारिश की मंजूरी देने के मामले में सुनवाई के दौरान की. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नें कहा था कि अदालतें संसद द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधन को दरकिनार कर रही है. जो किसी लोकतंत्र में नहीं होता. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कॉलेजियम प्रणाली को लेकर सरकार के पदाधिकारियों के दौरान टिप्पणी गलत है. 28 नवंबर को क़ानून मंत्री किरण रिजिजू ने कॉलेजियम प्रणाली को संविधान में अजनबी संस्था करार दिया था. किसी के बस सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया था.क़ानून मंत्री ने कहा था कि कॉलेजियम को सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह उनकी हर सिफारिश को मंजूर करते रहे.