कौशलेन्द्र पाराशर -दिल्ली से / सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम फैसला देते हुए जातिगत गणना पर तीनों याचिकाओं को खारिज कर दी, बिहार में जारी रहेगी जाति आधारित गणना.बिहार सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरी तरह से पक्षपात रहित है. कोर्ट ने पूरे मामले से अवगत होते हुए इसमें किसी तरह के बदलाव या सुनवाई की आवश्यकता नहीं समझी. पीके साईं ने कहा कि अगर ना समाज के हित में है. दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह याचिका दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हमें कैसे जारी कर सकते हैं कि किस जाति को कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए. जातीय गणना में किसी तरह की हत्या की जरूरत नहीं. अगर सर्वे नहीं होगा तो विभिन्न श्रेणियों में कितना आरक्षण देना है इसका निर्णय कैसे होगा. बिहार में जाति आधारित गणना जारी रहेगी. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत दी. न्यायमूर्ति बीयर कोई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि इन याचिकाओं में दम नहीं इसलिए इन्हें खारिज किया जाता है.