दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट ने “व्हाट्सएप” को दिया निर्देश – केंद्र सरकार को 2021 में निजता सुरक्षित रखने का आपने हलफनामा. सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को साफ निर्देश दिए गए विज्ञापन देकर यूजर को जानकारी दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच जज की पीठ ने व्हाट्सएप से कहा कि सरकार को दिए गए हलफनामे को सार्वजनिक करने के लिए पांच अखबारों में विज्ञापन दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमुर्ति अनिरुद्ध बोस, जज ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति सिटी रवि कुमार भी शामिल रहे. याचिकाकर्ता की तरफ से व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक के बीच ऊपर कर्ताओं के कॉल,तस्वीरें,संदेश, वीडियो, दस्तावेज को उपलब्ध कराने के लिए हुए समझौते को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ता ने व्हाट्सएप पर आरोप लगाया है कि व्हाट्सएप निजता का उल्लंघन कर रहा है. इस देश की सुरक्षा में सेंध भी लग सकता है.