अजित सिंह की रिपोर्ट /झारखंड हाईकोर्ट में देवघर शिव बारात मामले को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए देवघर जिला प्रशासन के निर्णय को सही ठहराया है। अदालत ने कहा कि जिला प्रशासन को यह अधिकार हो जो विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने स्तर से निर्णय लें।कोर्ट ने याचिका पर कहा कि इस तरह के निर्णय पर किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। 1993- 94 से ही निर्धारित रूट पर शिव बारात निकला करती थी। जिला प्रशासन ने उसे पारंपरिक रूट से शिव बारात निकालने का आदेश किया था। सांसद निशिकांत दूबे ने शिव बारात मामले में जिला प्रशासन के निर्णय को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.