देवघर/अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए चलायी जा रही योजनाओं का व्यापार प्रचार हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया।इस मौके पर उप विकास आयुक्त डां कुमार ताराचंद ने कहा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए योजनाओं का संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वयन करना हम सभी की जिम्मेवारी व जवाबदेही है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए क्रियान्वित की रही विभिन्न योजनाओं एवं कल्याकारी कार्यक्रमों का लाभ प्राथमिकता के साथ उनतक पहुंचे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बनायी गयी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि उन्हें हर संभव सहयोग व उनका अधिकार मिल सके। इसके अलावे कार्यशाला के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1969 (संशोधित नियम) 2016 के तहत यह कानून उस व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और वह इस वर्ग के सदस्यों पर अत्याचार अथवा उत्पीड़न का अपराध करता है। इस कानून के अंतर्गत किय गये अत्याचार एवं उत्पीड़न जो दंडनीय अपराध है।