धीरेन्द्र वर्मा -दिल्ली ब्यूरो / सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला – विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष करने वाली याचिका को किया खारिज. सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने वाली याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उम्र तय करने के लिए संसद को कानून बनाने का निर्देश देने जैसा होगा. सुप्रीम कोर्ट केस सुप्रीम न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पीठ ने कहा कि हम इस मुद्दे पर विचार नहीं करेंगे. प्रेम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है. याचिकाकर्ता शाहिदा कुरैशी ने अपनी याचिका में कहा था कि शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल किया जाये. इसको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनने से इनकार कर दिया.