कौशलेन्द्र पाराशर -पटना / नीतीश कैबिनेट का फैसला- शिक्षक भर्ती पर बिहार का स्थाई निवासी होना अनिवार्य नहीं, बिहार के तीन लाख से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थी नाराज. बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति में पूरे देश के लोग पात्र होंगे. मुख्यमंत्री किसकी अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए बिहार के स्थाई निवासी होने की अनिवार्यता खत्म कर दी है. इसके लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया गया है. अब किसी भी राज्य के जो व्यक्ति बिहार में शिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर सहमति बन गई. दूसरे राज्यों के व्यक्ति सामान्य श्रेणी में अपन करेंगे. ने राज्य के अभ्यर्थियों को मिलने वाली आरक्षण समेत अन्य सुविधाएं नहीं मिलेगी. शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी. छात्रों के लिए संघर्ष करने वाले छात्र नेता दिलीप ने बिहार सरकार के इस निर्णय का घोर विरोध किया है. छात्र नेता दिलीप ने कहा कि बिहार में तीन लाख से ज्यादा अभ्यार्थी सीटेट और STET पास कर बैठे हैं. उनके साथ बिहार सरकार ने घोर अन्याय किया है.