कौशलेन्द्र पाण्डेय -पटना / पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने परीक्षा नियंत्रक राजीव रंजन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज किया,याचिकाकर्ता पर 50हजार का जुर्माना. पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक राजीव रंजन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अर्जी को ₹50000 जुर्माना के साथ खारिज कर दिया. साथ ही न्यायाधीशों के पीठ ने याचिकाकर्ता रणधीर कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया. जुर्माना राशि परीक्षा नियंत्रक राजीव रंजन को एक माह के अंदर देने का आदेश दिया. अगर याचिकाकर्ता एक महीना के अंदर राजीव रंजन को ₹50000 का भुगतान नहीं करता है तो एक महीना के बाद उसको ₹15000 अलग से देने होंगे. आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक राजीव रंजन के पक्ष में विश्वविद्यालय की ओर से वरीय अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम ने कोर्ट में दलील पेश की.