निखिल दुबे -दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला- समाचार चैनलों में सख्त नियामक तंत्र जरूरी, ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल संगठन को 4 सप्ताह का समय. नई दिशा निर्देशों के साथ पेश होने क्या दिया आदेश. चार सप्ताह के बाद होगी इस मामले पर सुनवाई. NBDA की व्हाट्सएप वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने नये दिशा -निर्देश के आने के लिए चार सप्ताह का वक्त मांगा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही तीन चरणीय तंत्र बन चुकी है. जिसमें से पहला स्व -नियामक हीं हैं. मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जीबी पादरी वाल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने इन जवानों पर संज्ञान लिया. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह टीवी समाचार चैनलों के निगरानी के लिये स्व -नियामक तंत्र सख्त बनाना चाहता है.