CIN ब्यूरो /दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के द्वारा प्रदत अधिकार के आलोक में राष्ट्रीय जनता दल (दिव्यांग प्रकोष्ठ) की मांग निम्नवत है:-
राजद के दिव्यांग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा ‘‘कवि जी’’, राजद के प्रधान महासचिव श्री रणविजय साहू एवं प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद के साथ संवाददाता सम्मेलन संबोधित करते हुए दिव्यांग जनों के हित में पेंशन तथा अन्य जनहित के महत्वपूर्ण तथ्यों के ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए निम्नलिखित मांगो की सूची जारी की:-
1. दिव्यांग जनों का पेंशन अन्य राज्यों की तरह सम्मानजनक राशि किया जाय। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा 24 के तहत)
2. दिव्यांग आयोग का गठन हो। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा 101 के तहत)3. किसी भी प्रकार के काम के ठेका में 5 प्रतिशत सरकारी जमीन पर बने कमरे में 5 प्रतिशत प्राईवेट उमकर्मो में 5 प्रतिशत एवं बैंक से मिलने वाले कुल लोन का 5 प्रतिशत दिव्यांगों को दिया जाय। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा 35 तहत)
4. बौद्धिक दिव्यांग तथा मूक बाधिर दिव्यांगजनों की जांच (सर्टिफिकेट बनाने हेतू) एवं यू.डी.आई.डी. कार्ड की व्यवस्था प्रखण्ड स्तर पर सुनिश्चित की जाय। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा के 5657 एवं 58 के अंतर्गत)5. मनरेगा में दिव्यांगों श्रेणी का कार्ड बनवा कर उनको रोजगारा दे सरकार। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा 37 के तहत)6. प्रत्येक पंचायत भवन प्रखण्ड कार्यालय परिसर अनुमंडल कार्यालय परिसर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में दिव्यांगजनों के लिए एक सिंगल विंडो की व्यवस्था स्थापित हो जहां से दिव्यांगजनों का किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान एक ही जगह से किया जाए। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा 40 के तहत)7. दिव्यंाग जनों के समस्याओं के समाधान हेतु राज्य में ‘‘राज्य आयुक्त निःशक्तता’’ की नियुक्ति जल्द से जल्द करे सरकार आठ महीनों से यह पद प्रभारी पदाधिकारी के भरोसे चल रहा है जिससे बिहार के दिव्यांगजलों को अपनी समस्याओं के समाधान में काफी समस्या आ रहीं है। आपको ज्ञात करवा दूं की पिछले 8 महिनों से एक भी कोर्ट नहीं लगा (स्थानीय या चलंत) और राज्य आयुक्त कार्यालय से दिव्यांग जनों के हित के लिए एक भी पत्र जारी नहीं हुआ। दिव्यांगो के समस्याओं एवं परिवाद पत्रों का अंबार लगा हुआ है उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा 38 के तहत)
8. प्रत्येक विद्यालय में 02 विशेष शिक्षक बहाल कराया जाए जिससे प्रखण्ड स्तर के दिव्यागों को शिक्षित किया जाए। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा 17 के तहत)
9. सरकारी एवं गैर सरकार शिक्षण संस्थानों में रैंप की व्यावस्था की जाए। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा 16 के तहत)
10. संास्कृति खेल कूद में दिव्यांगजनों की भागदारी हो साथ ही उनको प्रोत्साहित किया जाए (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा 29 के तहत)11. पंचायती राज चुनाव में राजस्थान की तरह दिव्यांगों को भी आरक्षण दिया जाय। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा के तहत)12. सिविल सर्जन कार्यालय में मंदबुद्धि जांच हेतू मंदबुद्धि विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाए तथा दिव्यांग का प्रमाण पत्र प्रदान करने में हो रही अनियमितता की जांच किया जाए।
13. अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसम्बर एवं लुई ब्रेल दिवस एवं दिव्यांग जनों को राजकीय अवकास एवं विशेष छूट उललब्ध कराई जाए।