Kaushlendra Pandey -CIN दिल्ली ब्यूरो / सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए जम्मू कश्मीर पर कह दी बड़ी बात – अनुच्छेद 370 को खत्म करने को राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत नहीं. मनीष संविधान पीठ के न्यायाधीशों ने कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य को दो हिस्सों विभाजित किए जाने के केंद्र के फैसले को सही ठहराया. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अनुच्छेद 370 कभी भी अस्थाई चरित्र नहीं था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए लागू किया अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया. देश के माननीय प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण अनुच्छेद 370 एक अंतिम व्यवस्था थी तथ्यों से संकेत मिलता है. मुख्य न्यायाधीश चंचल ने अनुच्छेद 370 पर अपने फैसले में कहा कि विलय के बाद जम्मू कश्मीर के संप्रभुता नहीं रही. मनी प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अश्मित संघवाद की विशेषता थी ना की संप्रभुता की. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के खिलाफ दाखिल आज के ऊपर लंबी सुनवाई के दौरान कई सवालों पर विचार किया.माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के अपने फैसलों में इन सवालों का जवाब भी दिया है.