विकास कुमार सिंह, सब एडिटर /बिहार ट्रक औनर्स एसोसिएशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग, सरकार को विचार करने की जरूरत. निम्नलिखित मांगों से अवगत कराया ट्रक एसोसिएशन ने. कहा खनन एक्ट 2024 काला कानून के कारण छमता अनुसार परिचालन कर रहे ट्रक मालिकों के बीच भय का माहौल1-ट्रको में लाल पट्टी से रागने और उस पर नम्बर आदि नहीं लिखने पर एक लाख का फाईन का कानून लाया गया है जिसे तत्काल हटाया जाए क्योंकि यह नेशनल परमिट के गाड़ियों में मान्य नहीं है
2- छमता अनुसार चालान लेकर चलने बाली गाड़ियों से बिहार में अलग से टीपी के नाम राशि लेने का प्रावधन को हटाया जाए
3- खनन एक्ट में गाड़ियों के फाईन करने का टन या सीएफटी में माप दंड तय किया जाए
4- बिहार सरकार के द्वारा खनन कानून में 5 प्रतिशत ग्रेस में गाड़ी
परिचालन करने पर भी फाईन का नियम बनाया गया है जिस पर संगठन की मांग है ग्रेस पर लगने बाला खनन जुर्माना से बाहर किया जाए तथा यह स्पष्ट किया जाए कि माप काटा से या बजन से 5 प्रतिशत ग्रेस का लाभ मिलेगा
5- जिस वाहन पर माल लघु खनिज लगभग 1500 रुपया सीएफटी लोड होता है उसका खनन कानुन मे दो लाख रुपया सीएफटी के हिसाब से जुर्माना राशि तय किया गया है जो आम जनहित के खिलाफ है
6-VLDT जीपीएस खराब रहने पर एक लाख का फाईन अंकित किया गया है
जिसपर संगठन का मांग है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक इक्युमेन्ट है , जैसे कि कोई भी गाडिया रोड पर चलती है तो खराब हो ही जाती है , और गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है उसी तरह जीपीएस सिस्टम भी किसी कारण वश खराब या बंद हो जाती है तो उस परिस्थिति में खनन एक्ट के तहत एक लाख का फाईन का प्रावधान रखा गया जो ग़लत है ,
इसलिए उसे संसोधन करते हुए गाड़ी मालिकों को जीपीएस सिस्टम खराब होने मामले फाईन से मुक्त किया जाए
7-सभी जिला खनन पदाधिकारी को तत्काल पत्र जारी किया जाए जीपीएस सिस्टम की जांच कर तत्काल चेकिग के दौरान ही छमता अनुसार चालान लेकर चलने बाली सभी गाड़ियों को छोड़ देने का आदेश जारी किया जाए
8- लघु खनिज लदे वाहनों को अचानक खराब होने एवं दुर्घटनाग्रस्त होने की परिस्थितियों में चालान की समयावधि एवं गाड़ियों के बनने के पश्चात् दोबारा वाहन जब तक गतव्य की ओर प्रस्थान करें तो उस परिस्थिति में वाहन का चालान फेल होने की स्थति में जीपीएस,VLDT से आच्छादित वाहनों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग
9– खनन कानून में सरकार अपने स्तर से संशोधन करने के लिए एक टीम गठित किया जाए जिसमें संगठन के सदस्यों को भी रखा जाए
10- वैध चालान लेकर चलने बाले गाड़ी को VLDT जीपीएस के आधार पर खनन चालान की वैधता बालु गिट्टी अनलोड होने तक बैध माना जाए क्योंकि मंडी में उचित कीमत नहीं मिलने के कारण गाड़ी अनलोड नहीं हो पाती है इस परिस्थिति में चालान को बैध मानने का आदेश सभी जिला खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया जाए
11-बैध चालान ,लेकर चलने बाले गाड़ी मालिकों पर केस नहीं करने की मांग
12- पुरे प्रदेश के सभी जिला में नौ इन्टरी लगाया जाता है जिससे बैध चालान अबैध हो जाता जिससे चालान में अंकित समय के अनुसार हम गतब्य स्थान पर नहीं पहुंच पाते जिसके कारण पुलिस और खनन पदाधिकारी के द्वारा फाईन कर दिया जाता है
जबकि गाड़ी मालिकों का कोई दोष नहीं है
13– पुलिस की जांच खनन और परिबहन की मोजुदगी में होनी चाहिए जिससे पुलिस द्वारा हो रहे अबैध वसुली पर रोक लग सकेगा
14- जिस बालु और गिट्टी सबेदको के पास लोडिग पोयंट पर धर्मकाटा की व्यवस्था नहीं है तो वैसे सबेदक का लाईसेंस रद्द करने की मांग
15-सभी बालु घाटों पर गाड़ियों के बजन के बाद तत्काल काटा पर्ची के साथ ही खनन चालान निर्गत किया जाए , या खनन चालान के साथ काटा पर्ची भी संलग्न होनी चाहिए
16- जिस जिला में अबैध खनन या अबैध परिवहन, ओभरलोड गाड़ियों पकड़ी जाती है उस जिला के खनन पदाधिकारी और जिला परिबहन पदाधिकारी को तत्काल बर्खास्त किया जाए
17- अन्य मांगे.