आरा – भोजपुर जिला में कोटपा कानून के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी श्री रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में बैठक की गई तथा आवश्यक निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कोटपा कानून (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) का जनहित में व्यापक जन जागरूकता अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर बैनर ,पोस्टर एवं होर्डिंग का संस्थापन करने एवं नुक्कड़ नाटक के आयोजन के द्वारा लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करने का निर्देश दिया उन्होंने सभी थाना एवं पुलिस पदाधिकारी को गुटखा पान मसाला तंबाकू का सेवन एवं बिक्री करनेवालो के विरुद्ध कोटपा कानून के तहत जुर्माना की दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही सरकारी कार्यालयों में भी अधिकारियों को अपने कार्यालय परिसर में धूम्रपान करने वाले व्यक्ति पर कोटपा कानून के तहत जुर्माना करने को कहा। उन्होंने बीड़ी सिगरेट की सार्वजनिक स्थलों पर बिक्री करने तथा धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया है। सिगरेट गुटका पान मसाला मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे ह्रदय रोग तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पैदा होती है। कोटपा कानून के धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थल जैसे होटल रेस्टोरेंट शैक्षणिक संस्थान समस्त निजी एवं सरकारी कार्यालयों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थलों के अधिकारियों की ओर से धूम्रपान निषेध क्षेत्र वाले बोर्ड लगाना अनिवार्य है। कोटपा कानून के धारा छःके तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है। इसके अलावा तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं की ओर से 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है।
बिहार, ब्यूरो