पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी नलिनी श्रीहरन जेल से बाहर आ गई है। दरअसल, उसे मद्रास हाईकोर्ट से 30 दिन की परोल मिली थी, जिसके बाद वह 25 जुलाई, 2019 को जेल से बाहर आ गई हैं। बता दें कि नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए मद्रास हाईकोर्ट से 6 महीने की परोल की मांग की थी। कोर्ट ने उसकी परोल की मांग को स्वीकार ज़रूर किया लेकिन सिर्फ 30 दिनों के लिए ही।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी कई सालों से जेल में बंद है और वह उम्रकैद की सजा भुगत रही हैं। बेटी की शादी के लिए उसने परोल की मांग की थी। वहीं, कोर्ट ने उसकी परोल की मांग को 5 जुलाई को स्वीकार कर लिया था। हालांकि उन्हें सिर्फ 30 दिन की ही परोल मिल पाई है। नलिनी की बेटी लंदन में रहती है और परोल के लिए नलिनी ने व्यक्तिगत रूप से अपने मामले में खुद ही पैरवी की थी। नलिनी ने अपनी दलील में साफ कहा था कि हर दोषी दो साल की जेल की सजा के बाद एक महीने की साधारण छुट्टी का हकदार अवश्य होता है और उसने पिछले 27 साल में एक बार भी छुट्टी नहीं ली है।
गौरतलब है कि इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट नलिनी श्रीहरन की एक याचिका को खारिज भी कर चुका है। यही नहीं, नलिनी ने एक याचिका में तमिलनाडु राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को दोषियों को रिहा करने का निर्देश देने की मांग की थी। श्रीहरन ने तमिलनाडु सरकार के 2018 के फैसले के आधार पर सभी दोषियों को रिहा करने की मांग की थी। वहीं हाईकोर्ट ने श्रीहरन की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह राज्यपाल को कार्रवाई करने का निर्देश नहीं दे सकता है।
Priya sinha
News editor