छत्तीसगढ़,
शराब पीकर बाइक चलाने पर बिलासपुर ट्रैफ़िक ने नए जुर्माने की राशि के तहत दो चालकों को 10-10 हजार रुपए की पेनाल्टी को ठोंक कर रसीद थमा दी है। यह बिलासपुर की पहली घटना है और ऐसा कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की बोहनी भी हो गई है। बिलासपुर के तिफरा में चेकिंग के दौरान बीते तीन दिनों में 18 बाइक सवार पकड़े गए थे। ट्रैफिक पुलिस ने मामला कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने नए नियमों के अनुरुप दस-दस हजार पेनाल्टी का पर्चा टिका दिया है। इसमें पूरी कार्रवाई मोटर
व्हीकल एक्ट की धारा 185, 130 (3), 177 के तहत की गई है। कार्रवाई के दौरान चिंगराजपारा निवासी राकेश यादव (26 वर्ष) पिता शिव प्रसाद यादव और तिफरा निवासी बद्री नारायण जोशी (36 वर्ष) पर इस कार्रवाई की गाज गिरी है। मौके पर मामूली, लेकिन कोर्ट में मामला सख्त गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जुर्माने के नए प्रावधानों को लेकर नागरिकों को यह राहत दे रखी है कि वे मौक़े पर गलती मानते हुए समझौता शुल्क पटा सकते हैं जो कि बेहद ही मामूली है, लेकिन मामला कोर्ट गया तो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए जुर्माने के नए प्रावधान प्रभावी होंगे। इसी के तहत शराब पीकर बाइक चला रहे सवारों का मामला बनाकर कोर्ट भेजा गया था। जहां दस-दस हजार जुर्माना कोर्ट ने कर दिया है।
कौशलेन्द्र पराशर