प्रिया सिन्हा की रिपोर्ट /दिल्ली हाईकोर्ट ने आखीरकार नामी हस्तियों और नेताओं द्वारा कोरोना की दवाओं की जमाखोरी को लेकर डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए गौतम गंभीर फाउंडेशन को फैबिफ्लू की जमाखोरी का दोषी बता दिया है।
3 जून, 2021 को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के ड्रग्स कंट्रोलर ने हाईकोर्ट को यह साफ बताया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन कोविड-19 मरीजों के उपचार में उपयोगी दवाई फैबिफ्लू की अनधिकृत तरीके से जमाखोरी करने, खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी पाया गया है।
दूसरी ओर, ड्रग्स कंट्रोलर ने अदालत में यह साफ कहा कि फाउंडेशन और दवा डीलरों के खिलाफ बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाए। अदालत को बताया कि विधायक प्रवीन कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत ऐसे ही अपराधों में दोषी पाया गया है।
बताते चलें कि अदालत ने औषधि नियंत्रक से छह सप्ताह के भीतर इन मामलों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है और इसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई, 2021 के लिए निर्धारित कर दी गई है।