विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट /बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला किया है। छठे चरण के तहत राज्य के हाई स्कूलों में 30000 शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार अब जिला परिषद परामर्शी समिति को दिया गया है। पंचायत चुनाव होने तक के शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार परामर्शी समिति के पास रहेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को ही अधिसूचना जारी कर दी। शिक्षा विभाग की तरफ से उप सचिव अरशद फिरोज ने शुक्रवार को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी। जिला परिषद के नियंत्रण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्राधिकार और अनुशासनिक प्राधिकार नियमावली के तहत परामर्श समिति के अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे। जिला परिषद शिक्षा समिति का एक चयनित सदस्य जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य सचिव और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सदस्य होंगे। आपको बता दें कि 9 जून को बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के लिए परामर्शी समिति का गठन किया गया है। सरकार ने पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में यह वैकल्पिक व्यवस्था की है और अब पंचायत चुनाव संपन्न होने तक परामर्शी समिति को ही नियुक्ति से जुड़ा अधिकार दिया गया है। बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया से जुड़े फैसले सरकार निरंतर ले रही है। हाईकोर्ट में मामला खत्म होने के बाद बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में तेजी आई है। सरकार के इस नए आदेश के बाद परामर्शी समिति को नियुक्ति संबंधी अधिकार मिल गया है।