अजित सिंह की रिपोर्ट -धनबाद : वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने के मामले के नामजद आरोपी बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो, ने सोमवार को अदालत में सरेंडर कर दिया । झारखंड उच्च न्यायालय ने ढुल्लू महतो की रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें एक माह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था । धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने विधायक श्री महतो को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने 9 अक्टूबर 19 को विधायक ढुलू समेत कांड के नामजद पांच आरोपितों को वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने , सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में डेढ़ डेढ वर्ष की साधारण कारावास एवं 9 हजार रूपए जुर्माना से दंडित किया था। वहीं अदालत ने मामले के नामजद आरोपित बसंत शर्मा को बाईज्जत बरी कर दिया था। आरोपीतों ने 4 नवंबर 19 को सेशन कोर्ट मे कुल चार अपील दायर कर सजा के आदेश को चुनौती दी थी ! सत्र न्यायालय ने विधायक समेत अन्य की अपील 28 24 अगस्त 2022 को खारिज कर दी थीजिसे विधायक ढुल्लू महतो समेत अन्य झारखंड उच्च न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर कर चुनौती दी थी परंतु रिवीजन करने से पहले विधायक ने निचली अदालत में सरेंडर नहीं किया था। लिहाजा उच्च न्यायालय ने उन्हें पहले सरेंडर कर का आदेश दिया था।एमिड कोल इंटरप्राईजेज के मुंशी गौरी शंकरसिंह के शिकायत पर पुलिस ने ढुल्लू के समर्थक राजेश गुप्ता सहित तीन-चार अन्य के विरुद्ध रंगदारी मांगने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।