कौशलेन्द्र पाराशर -दिल्ली ब्यूरो / दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई की बड़ी बात – तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं कुछ कागज को सत्यापित करवाना है. डरे तेजस्वी यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत मिली. तेजस्वी यादव की तरफ से दायर सम्मान को रद्द करने की याचिका को हाईकोर्ट ने निपटा दिया. दिल्ली उच्च न्यायालय में सीबीआई की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा कि कुछ मत व दस्तावेज को दिखाकर तेजस्वी यादव से पूछताछ करना है. इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आगे कोई शिकायत हो तो तेजस्वी आवेदन दे सकते हैं. बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीबीआई के सामान को रद्द करने की मांग की थी. तेजस्वी यादव ने सीबीआई के समन को चैलेंज करते हुए कहा था कि वह पटना के निवासी और उन्हें दिल्ली स्थित सीबीआई कार्यालय में पेश होने को कहा गया है. इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय में उपस्थित सीबीआई के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में वह जांच में शामिल होने और पूछताछ का सामना करने के लिए उनको समन दिया गया है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता के आवेदन को निपटा दिया. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष तेजस्वी यादव की ओर से उपस्थित वकील मनिंदर सिंह ने बताया कि हमारे मुकबिल बिहार के उपमुख्यमंत्री है और वहां विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है. इसलिए वह उपस्थित नहीं हो रहे हैं. रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सीबीआई पूछताछ करेगी.