सौरभ निगम -CIN ब्यूरो /CM.अरबिंद को ED का नोटिस -ED के जांच पर मुहर-मनीष सिसोदिया अभी जेल में रहेंगे,सुप्रीम कोर्ट का आदेश. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन कानून की शक्तियों को मनमाने इस्तेमाल पर रोक लगाता है. यह जनता के हित के लिए शक्ति के बाद प्रयोग को सुरक्षित करता है. प्रवर्तन निदेशालय के पिस्ट दस्तावेज और दलीलों से कुछ संदिग्ध है. कुछ कानूनी सवालों का जवाब बेहद सीमित तरीके से दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि 8 महीने के अंदर इस किसी को खत्म करें. 3 महीने के बाद जमानत मांग सकते हैं मनीष सिसोदिया. दूसरे तरह आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और धर्म सुधार मामले में परिवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन जारी कर दिया. सूत्रों का कहना है कि 2 नवंबर को CM अरबिंद केजरीवाल को पूछताछ में शामिल होना होगा. सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धन-धन निवारण अधिनियम के तहत समन जारी किया गया है.