दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मानहानि के दो मामलों में आखीरकार बड़ी राहत मिल ही गई है। बता दें कि दोनों को 10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होनी है।
अदालत ने बीते सोमवार को ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मानहानि मामले में समन जारी किया था। यह मानहानि मामला बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की ओर से दायर किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत ने केजरीवाल और सिसोदिया को 16 जुलाई को अपने समक्ष पेश होने का आदेश दिया था।
यही नहीं, इसके साथ ही सांसदों-विधायकों की विशेष अदालत ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन की ओर से दर्ज मानहानि के मामले में शुक्रवार को विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और तो और कपिल मिश्रा को भी नोटिस भेजा है। हुसैन के अनुसार, तीनों नेताओं की ओर से उन पर लगभग 16,000 पेड़ों को काटने से संबंधित झूठे आरोप लगाने के बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी।
इसके अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने इस मामले में व्यक्तिगत पेशी के लिए 30 जुलाई की तिथि तय कर दी है। मंत्री ने यह दावा किया है कि तीनों नेताओं ने उन पर निराधार आरोप लगाए हैं कि हुसैन को कॉलोनी पुनर्विकास परियोजना के तहत पौधरोपण के लिए मुआवजे के रूप में 23 करोड़ रुपये मिले हैं, लेकिन सत्य यह है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।
प्रिया सिन्हा साथ मे
धीरेन्द्र बर्मा