आरा – आरा नगर निगम के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के रिक्त पद पर निर्वाचन 23 जुलाई को कृषि भवन आरा के सभागार में निर्धारित है। निर्वाचन कार्य के सफल , सुचारु एवं शांतिपूर्ण संपादन सुनिश्चित करने तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारी ,पुलिस पदाधिकारी सहित पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है । सभी प्रतिनिधि दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित स्थल पर पूर्वाहन 9:00 बजे तक निश्चित रूप से पहुंच जाएं तथा कार्य समाप्ति तक विधि व्यवस्था संधारण में अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। पुलिस उपाधीक्षक ,यातायात को इस अवसर पर सुगम यातायात व्यवस्था हेतु अलग से प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी श्री माधव कुमार सिंह इस अवसर पर वरीय दंडाधिकारी के रूप में तथा पुलिस निरीक्षक अरविंद कुमार सदर अंचल वरीय पुलिस पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। कृषि भवन में आठ दंडाधिकारी आठ पुलिस पदाधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल के अतिरिक्त प्रखंड कार्यालय के पास ड्राप गेट पर प्रखंड विकास पदाधिकारी आरा सदर एवं पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन तथा शपथ ग्रहण स्थल की सुरक्षा परिधि के अंदर किसी भी वाहन के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सरकारी कार्य के निष्पादन में संलग्न सरकारी वाहनों के लिए लागू नहीं होगा। पार्षदों का प्रवेश 11:00 बजे पूर्वा से प्रारंभ होगा। निर्धारित समय के 1 घंटे की अवधि के भीतर नहीं आने पर किसी भी पार्षद को बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी निर्वाचित पार्षद के पहचान के लिए आवश्यक है कि वह अपने साथ निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा निर्गत निर्वाचन प्रमाणपत्र तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाएंगे ।फोटोयुक्त पहचान पत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग का
मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीक) या नगर निगम आरा द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र मान्य होगा ।समुचित पहचान के बिना किसी को भी बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाह्य सुरक्षा परिधि के अंदर किसी प्रकार का शास्त्र इलेक्ट्रॉनिक सामान मोबाइल कैमरा आदि लाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी पार्षद की सुरक्षा परिधि के अंदर अंगरक्षक साथ लाने की अनुमति नहीं होगी। विधि व्यवस्था के दृष्टिगत निर्वाचन घोषित होने के पश्चात किसी प्रकार के विजय जुलूस या सभा की अनुमति नहीं होगी। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के वरीय प्रभार में श्री कुमार मंगलम अपर समाहर्ता एवं पुलिस पदाधिकारी के रूप में श्री नितिन कुमार अपर पुलिस अधीक्षक अभियान रहेंगे तथा शांति व्यवस्था के वरीय प्रभार में श्री संजीव कुमार जिला आपूर्ति पदाधिकारी रहेंगे। उप निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का निर्वाचन निर्बाध ,निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। इसके लिए वे स्वयं निर्वाचन स्थल एवं आसपास भ्रमणशील रहकर चुनाव संबंधी अनियमितता अथवा शिकायत का अनुश्रवण कर त्वरित निष्पादन करेंगे। श्री राजेश कुमार उप नगर आयुक्त आगरा नगर निगम एवं श्री पुरुषोत्तम कुमार सिटी मैनेजर आरा निदेश दिया गया है कि वे 23 जुलाई को होने वाले मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन के अवसर पर सभी निर्वाचित पार्षदों का निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत निर्वाचन प्रमाण पत्र अथवा फोटोयुक्त पहचान पत्र की जांच कर सही पहचान के पश्चात ही बैठक में भाग लेने हेतु हॉल में प्रवेश की अनुमति देंगे। ज्ञात हो कि फोटोयुक्त पहचान पत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपिक या नगर निगम आरा द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र मान्य होगा। अनुमंडल पदाधिकारी सदर आरा को कार्यक्रम स्थल के 500 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत ससमय निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया गया है ।इस परिधि के अंदर किसी भी अवांछित व्यक्तियों के प्रवेश की इजाजत नहीं होगी।अनुमंडल पदाधिकारी सदर आरा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर आरा निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान विधि व्यवस्था संधारण के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे तथा स्वयं भ्रमणशील रहकर सतत निगरानी रखेंगे तथा इस अवसर पर की गई प्रतिनियुक्ति के पक्ष में क्रमशः दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे।
बिहार, ब्यूरो
आरा – आरा नगर निगम के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के रिक्त पद पर निर्वाचन 23 जुलाई को कृषि भवन आरा के सभागार में निर्धारित है। निर्वाचन कार्य के सफल , सुचारु एवं शांतिपूर्ण संपादन सुनिश्चित करने तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारी ,पुलिस पदाधिकारी सहित पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है । सभी प्रतिनिधि दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित स्थल पर पूर्वाहन 9:00 बजे तक निश्चित रूप से पहुंच जाएं तथा कार्य समाप्ति तक विधि व्यवस्था संधारण में अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। पुलिस उपाधीक्षक ,यातायात को इस अवसर पर सुगम यातायात व्यवस्था हेतु अलग से प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी श्री माधव कुमार सिंह इस अवसर पर वरीय दंडाधिकारी के रूप में तथा पुलिस निरीक्षक अरविंद कुमार सदर अंचल वरीय पुलिस पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। कृषि भवन में आठ दंडाधिकारी आठ पुलिस पदाधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल के अतिरिक्त प्रखंड कार्यालय के पास ड्राप गेट पर प्रखंड विकास पदाधिकारी आरा सदर एवं पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन तथा शपथ ग्रहण स्थल की सुरक्षा परिधि के अंदर किसी भी वाहन के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सरकारी कार्य के निष्पादन में संलग्न सरकारी वाहनों के लिए लागू नहीं होगा। पार्षदों का प्रवेश 11:00 बजे पूर्वा से प्रारंभ होगा। निर्धारित समय के 1 घंटे की अवधि के भीतर नहीं आने पर किसी भी पार्षद को बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी निर्वाचित पार्षद के पहचान के लिए आवश्यक है कि वह अपने साथ निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा निर्गत निर्वाचन प्रमाणपत्र तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाएंगे ।फोटोयुक्त पहचान पत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीक) या नगर निगम आरा द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र मान्य होगा ।समुचित पहचान के बिना किसी को भी बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाह्य सुरक्षा परिधि के अंदर किसी प्रकार का शास्त्र इलेक्ट्रॉनिक सामान मोबाइल कैमरा आदि लाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी पार्षद की सुरक्षा परिधि के अंदर अंगरक्षक साथ लाने की अनुमति नहीं होगी। विधि व्यवस्था के दृष्टिगत निर्वाचन घोषित होने के पश्चात किसी प्रकार के विजय जुलूस या सभा की अनुमति नहीं होगी। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के वरीय प्रभार में श्री कुमार मंगलम अपर समाहर्ता एवं पुलिस पदाधिकारी के रूप में श्री नितिन कुमार अपर पुलिस अधीक्षक अभियान रहेंगे तथा शांति व्यवस्था के वरीय प्रभार में श्री संजीव कुमार जिला आपूर्ति पदाधिकारी रहेंगे। उप निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का निर्वाचन निर्बाध ,निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। इसके लिए वे स्वयं निर्वाचन स्थल एवं आसपास भ्रमणशील रहकर चुनाव संबंधी अनियमितता अथवा शिकायत का अनुश्रवण कर त्वरित निष्पादन करेंगे। श्री राजेश कुमार उप नगर आयुक्त आगरा नगर निगम एवं श्री पुरुषोत्तम कुमार सिटी मैनेजर आरा निदेश दिया गया है कि वे 23 जुलाई को होने वाले मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन के अवसर पर सभी निर्वाचित पार्षदों का निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत निर्वाचन प्रमाण पत्र अथवा फोटोयुक्त पहचान पत्र की जांच कर सही पहचान के पश्चात ही बैठक में भाग लेने हेतु हॉल में प्रवेश की अनुमति देंगे। ज्ञात हो कि फोटोयुक्त पहचान पत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपिक या नगर निगम आरा द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र मान्य होगा। अनुमंडल पदाधिकारी सदर आरा को कार्यक्रम स्थल के 500 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत ससमय निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया गया है ।इस परिधि के अंदर किसी भी अवांछित व्यक्तियों के प्रवेश की इजाजत नहीं होगी।अनुमंडल पदाधिकारी सदर आरा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर आरा निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान विधि व्यवस्था संधारण के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे तथा स्वयं भ्रमणशील रहकर सतत निगरानी रखेंगे तथा इस अवसर पर की गई प्रतिनियुक्ति के पक्ष में क्रमशः दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे।
बिहार, ब्यूरो