जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान में 8 जून से होटल, मॉल्स व रेस्टोरेंट और क्लब खुल सकेंगे। राज्य सरकार ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि राजस्थान सरकार ने लॉक डाउन 5.0 की क्रियान्वयन आदेश में संशोधन किया गया है। अब प्रदेश में 8 जून से निम्न गतिविधियों को सशर्त चालू करने की अनुमति दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप के आदेश के मुताबिक इनको दी गई खुलने की मंजूरी:
होटल व अन्य अतिथि सेवाएं : समस्त ऐसी इकाईयों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 4 जून को कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पूरी पालना करनी होगी।
रेस्टोरेंट व क्लब : भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की शर्तों की पालना के साथ खुल सकेंगे। दो टेबल की बीच सीटिंग की व्यवस्था में कम से कम 6 फीट की दूरी होगी, फास्ट फूड इकाइयों में जहां स्टेडिंग टेबल है, वहां टेबलों के मध्य 8 फीट की दूरी रखी जाएगी और एक टेबल पर दो से अधिक व्यक्ति नहीं बैठेंगे।
शॉपिंग मॉल : भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक पालना करनी होगी।
नोट:- यह सभी गतिविधियां केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर -एसओपी- की शर्तों के मुताबिक संचालित हो सकेंगी