सियाराम मिश्रा की रिपोर्ट, जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए डीएम कौशल राज शर्मा ने जिले के लिए नया निर्देश जारी किया है। नए निर्देशों के अनुसार दुकाने रात 9:00 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके साथ ही अनिवार्य रूप से सभी को फेस मास्क लगाना होगा। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी नियमों का भी पालन करना होगा।डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि संक्रमण को रोकने के लिए जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाना तथा 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। जनपद में समस्त मन्दिरों में व घाटों पर तथा घाटों पर आयोजित आरती के दौरान प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क का प्रयोग किया जायेगा व सोशल डिसटेन्सिंग का पालन किया जायेगा। इसे पालन कराने की मंदिर प्रबंधन व आयोजनकर्ता की जिम्मेदारी होगी। जनपद में समस्त होटलों, मॉल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेन्ट, बैंक्वेट हॉल, बारात घर, मैरेज हॉल आदि स्थानों पर मास्क का प्रयोग किया जायेगा व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जायेगा। यदि दुकानदार अथवा ग्राहक इसका उल्लंघन करते पाए गए तो इन्हें सील करने की कार्यवाही की जायेगी।उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में दुकानों का समय प्रातः 09 बजे से सायं 09 बजे तक निर्धारित है। सभी दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान रात्रि 09.00 बजे बंद किए जाएं। रात्रि 09.00 बजे के बाद ऐसी दुकानें खुली पायी गयी, तो उन पर कार्यवाही की जायेगी। आबकारी के थोक अनुज्ञापन, फुटकर दुकानें व बार शासन द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार संचालित होंगी। जनपद में समस्त दुकानों में दुकानदारों को फेस कवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी व्यक्ति का मास्क पहने बिना घर से निकलना प्रतिबंधित किया गया है, अतः यदि किसी भी खरीददार ने मास्क नहीं पहना है तो उसे किसी भी सामान की बिक्री नहीं की जाएगी।उन्होंने बताया कि जनपद के निजी चिकित्सालयों में मरीजों को बैठाने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग से की जाए। मरीजों को दूर-दूर ही रखा जाये। जनपद में ऑटो तथा ई-रिक्शा आदि वाहनों के चालकों व उसमें बैठे सवारियों द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग किया जायेगा तथा निर्धारित क्षमता से ज्यादा सवारियों को नहीं बिठाया जायेगा। उल्लंघन करने पर वाहन सीज किया जाएगा। पंचायत निर्वाचन प्रकिया में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग पालन ना करने वाले व्यक्ति को विकास खण्ड व मतगणना स्थलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग पालन न करने वाले व्यक्ति को कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रतिबन्धों की अवहेलना किये जाने पर महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।