प्रयागराज /इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर, हाईकोर्ट व जिला कोर्ट सहित सभी अदालतों,अधिकरणों के अंतरिम आदेश 31मई तक बढ़े
प्रयागराज -सियाराम मिश्रा की रिपोर्ट ,हाईकोर्ट व जिला कोर्ट सहित सभी अदालतों,अधिकरणों के अंतरिम आदेश 31मई तक बढ़े,हाईकोर्ट ने अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर जारी किया सामान्य समादेश,कोर्ट ने बैंक वसूली,बेदखली व ध्वस्तीकरण पर भी लगाई रोक,अग्रिम जमानत, जमानत आदेश जो समाप्त हो रहे है भी 31मई तक जारी रहेंगे,कोर्ट ने प्रदेश सरकार,नगर निकाय, स्थानीय निकाय,सरकारी एजेन्सी, विभाग आदि द्वारा बेदखली,खाली कराने व ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर भी31मई तक लगाई रोक,कोर्ट ने सभी बैंको, वित्तीय संस्थाओं को संपत्ति या व्यक्ति के खिलाफ 31मई तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने से लगाई रोक,कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी को दिक्कत हो तो वह सक्षम अदालत,अधिकरण में अर्जी दे सकता है,जिसका निस्तारण किया जायेगा यह सामान्य आदेश अर्जी निस्तारण में बाधक नहीं होगा,स्वतः जनहित याचिका कायम कर कोर्ट कर रही है सुनवाई,कोर्ट ने 5 जनवरी 21को निस्तारित हो चुकी जनहित याचिका को किया पुनर्स्थापित,जनहित याचिका पुनर्स्थापित करते हुए कोर्ट ने जारी किया सामान्य आदेश,कोर्ट ने यह आदेश अपनी अनुच्छेद 226,अनुच्छेद 227,धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता,धारा 151 सिविल संहिता के अन्तर्गत प्राप्त अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया,यह सामान्य आदेश कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने दिया।