प्रियंका भारद्वाजकी रिपोर्ट /कोरोना की दूसरी लहर के मंद पड़ने के बाद लगातार अनलॉक की तरफ बढ़ रही है. इस बीच दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली में सोमवार से सार्वजनिक पार्क, उद्यान, गोल्फ क्लब, बार और बाहरी योग गतिविधियों की अनुमति दे दी है. इसके अलावा डीडीएमए ने आज अपने एक आदेश में कहा कि इन जगहों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने का जिम्मा जिलाधिकारियों का होगा. दिल्ली में एक जोन में एक दिन में एक ही वीकली मार्केट लगेगी. जबकि रिहाइशी इलाकों में सभी दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगी. इसके अलावा सभी बाजारों और मॉल में भी दुकानें खोलने का समय सुबह 10 से रात 8 बजे तक ही है. वहीं, रेस्टोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे. इसके अलावा अब 50 फीसदी क्षमता के साथ बार भी खोले जा सकेंगे. बता दें कि बार खोलने का भी समय तय किया गया है और यह दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे. रेस्टोरेंट और बार के मालिकों को कोविड सुरक्षा संबंधी उपायों और सभी आधिकारिक दिशा-निर्देशों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. वहीं, मेट्रो अभी भी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगी. साथ ही बस, ऑटो, रिक्शा, टैक्सी, कैब जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कम यात्रियों के बैठने की सुविधा रहेगी.दिल्ली में पब्लिक पैलेस, बैंक्वेट हॉल या फिर मैरिज गार्ड में शादी करने पर रोक अभी जारी रहेगी. हालांकि कोर्ट मैरिज या फिर घर पर ही शादी हो सकेगी. इस दौरान सिर्फ 20 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा अंतिम संस्कार में भी केवल 20 लोगों की अनुमति होगी. इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है.सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।किसी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं होगी.इसके अलावा स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम पूरी तरह बंद रहेंगे. यही नहीं, दिल्ली में स्पा और जिम भी पूरी तरह से बंद रहेंगे.सिनेमा हॉल, थियेटर और एंटरटेनमेंट पार्क पर भी अभी पाबंदिया जारी रहेंगी.ये सभी28 जून सुबह पांच बजे तक बंद रहेंगे.