पटना: पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता श्री अमित कुमार सिंह ने कहा कि पटना हाई कोर्ट ने सिवान जिले के वर्तमान मुखिया पति प्रदीप तिवारी हत्याकांड के आरोपी रिशु तिवारी उर्फ अभिषेक तिवारी को अग्रिम जमानत दे दी है।न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने रिशु तिवारी उर्फ अभिषेक तिवारी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद निचली अदालत को याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री अमित कुमार सिंह हैं।