नई दिल्ली,
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें इस केस में जमानत दे दी है। हालांकि, चिदंबरम को अब भी जेल में ही रहना होगा क्योंकि वह अभी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई हिरासत के मामले में जमानत दी है। ध्यान रहे कि आईएनएक्स(INX) मीडिया केस में सीबीआई और ईडी ने अलग-अलग केस दर्ज किए थे।सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि चिदंबरम को जेल से रिहा किया जा सकता है, बशर्ते किसी अन्य केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई हो। साथ ही, उन्हें एक लाख का निजी मुचलका भी भरना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जेल से रिहाई होने पर भी उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा। बहरहाल, चिदंबरम 24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में हैं। सीबीआई ने चिदंबरम को 22 अगस्त की रात को उनके जोरबाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।
कैशलेन्द्र