मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को भला कौन भूल सकता है… आखीरकार पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुना दी है। बता दें कि कोर्ट ने सईद को टेरर फंडिंग से जुड़े दो मामलों में सजा सुनाई है। वहीं, सईद के साथ जफर इकबाल, याहया मुजाहिद और अब्दुल रहमान मक्की को भी साढ़े 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
जुलाई 2019 में हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ अब तक चार मामले में आरोप सही भी पाए गए हैं। CTD द्वारा जमात-उद-दावा के नेताओं के खिलाफ कुल 41 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 24 का फैसला किया जा चुका है जबकि बाकी एटीसी अदालतों में लंबित हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक, सईद पर आतंक वित्तपोषण, धनशोधन, अवैध रूप से जमीन हड़पने के मामले चल रहे हैं।
यही नहीं, अगस्त में एंटी टेरिरिज्म कोर्ट ने कुख्यात आतंकी हाफिज सईद के करीबी और जमात-उद-दावा के 3 बड़े नेताओं को जेल की सजा सुनाई गई थी। और तो और लाहौर के प्रोफेसर मलिक जफर इकबाल और शेखपुरा के अब्दुल सलाम को 16-16 साल की जेल की सजा सुनाई थी… दोनों को कई अलग-अलग मामलों में 16-16 साल की जेल की सजा मिली है।
बताते चलें कि हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है। पाकिस्तान में वो जमात-उद-दावा नामक संगठन चलाता है। सईद 2008 में मुंबई में हुए बम धमाकों का मास्टरमाइंड है और भारत को लंबे वक्त से हाफिज सईद की तलाश थी… अमेरिका ने तो सईद के सिर पर एक करोड़ डॉलर ( करीब 70 करोड़) का इनाम घोषित भी कर दिया था।
प्रिया की रिपोर्ट.