वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अब तक 5.16 करोड़ रिटर्न फाइल कर चुके हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. अभी आपके पास सिर्फ 3 दिन का समय बचा है तो आप फटाफट अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें. आपके पास सिर्फ 10 जनवरी 2021 तक फाइल कर सकते हैं. इस तारीख के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा. देशभर में फैले कोरोना के कारण समयसीमा 10 जनवरी 2021 तक बढ़ाई गई है.इनकम टैक्स विभाग ने किया ट्वीट.इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके बताया है कि अब तक AY 2020-21 के लिए 5.16 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न 06 जनवरी 2021 तक दाखिल किए जा चुके हैं. यदि आपने नहीं किया है, तो कृपया अपना ITR AY 2020-21 के लिए आज ही दाखिल करें.देनी होगी लेट फीस.आपको बता दें अगर आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते हैं तो विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जाता है. बता दें अगर टैक्स पेयर्स रिटर्न 10 जनवरी के बाद फाइल करते हैं तो करदाता को 10,000 रुपये लेट फीस चुकानी होगी. इसके अलावा ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ते हैं.इस प्रोसेस को फॉलो करके ऑनलाइन भरें आईटीआई-
- इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाइए एवं यूजर आईडी (पैन नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉगिन करें.
- ‘e-File’ मेन्यू पर क्लिक करें और उसके बाद ‘Income Tax Return’ के लिंक पर क्लिक करें.
- इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर पैन स्वयं भरा हुआ दिखेगा.
- अब असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप में ‘ओरिजिनल/ रिवाइज्ड रिटर्न’ चुनिए। इसके बाद सबमिशन मोड में ‘प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन’ को क्लिक करें.
- इसके बाद ‘Continue’ पर क्लिक कीजिए. अब दिशा-निर्देशों को सावधानी से पढ़िए और फॉर्म को सावधानी से पढ़ने के बाद भरिए.
- फॉर्म भरने के बाद ‘टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन टैब’ में उपयुक्त वेरिफिकेशन विकल्प को चुनें.
- इसके बाद ‘प्रीव्यू एंड सबमिट’ बटन पर क्लिक करें.
- अगर आपने ‘ई-वेरिफिकेशन’ का विकल्प चुना है तो आप ईवीसी या ओटीपी में से किसी एक जरिए ई-वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं.
- एक बार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप आईटीआर सबमिट कर सकते हैं.
इन डॉक्युमेंट्स को पहले से ही कर लें तैयार
अगर आप ऑनलाइन टैक्स भरने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा डॉक्युमेंट आपको पहले भरना है और किस तरह से अपना आईटीआर फाइल करना है. आपको बता दें इस प्रोसेस को करने के लिए आपको ई-फाइलिंग वेबसाइट पर साइनअप करना होगा, लेकिन इसके लिए आपका अकाउंट होना जरूरी है. आइए जानते हैं कैसे ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं- ये केवल आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए है.
निखिल दुबे की रिपोर्ट.