उत्तर प्रदेश, सौरभ निगम : योगी सरकार ने महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों में बड़ा कदम उठाया है। रेप और पॉक्सो एक्ट में आरोपियों की अग्रिम जमानत न हो, इसके लिए शुक्रवार को विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया गया जो ध्वनि मत से पारित हो गया। दूसरी तरफ, सदन में शुक्रवार को भी हंगामा देखने को मिला विधानसभा में पारित दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 में नाबालिग बच्चियों और महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत नहीं देने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 पारित करने का प्रस्ताव रखा। इस बिल के समर्थन में सत्ताधारी दल के सदस्यों के बहुमत को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसे पारित करने की घोषणा की।