Kaushlendra Pandey/नई दिल्ली ब्यूरो ।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को घोषणा की कि देशभर में नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू की जाएंगी। यह फैसला 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में लिया गया। खास बात यह है कि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, ज़र्दा और बीड़ी जैसे नशे से जुड़े उत्पादों को इस बदलाव से बाहर रखा गया है।
सरकार का कहना है कि इस कदम से टैक्स ढांचे को और पारदर्शी व सरल बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि यह बदलाव व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए राहत लेकर आएगा।
काउंसिल की बैठक में विभिन्न राज्यों ने अपनी-अपनी राय रखी थी, जिसके बाद आम सहमति से यह निर्णय लिया गया। माना जा रहा है कि नई दरों से राजस्व संग्रह बढ़ेगा और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि तंबाकू उत्पादों पर किसी भी तरह की दर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला स्वास्थ्य नीति को ध्यान में रखकर लिया गया है।


























