Kaushlendra Pandey, पटना/बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी, पटना ने भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita – BNSS, 2023) की धारा 163 के तहत पटना जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
जारी आदेश के अनुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व यानी 4 नवंबर की शाम से जिले के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार-प्रसार, जुलूस, सभा, लाउडस्पीकर या प्रचार वाहन संचालन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
🚫 प्रमुख बिंदु — निषेधाज्ञा के प्रावधान
- चुनाव प्रचार पर रोक:
मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल द्वारा किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। -
100 मीटर की सीमा में प्रतिबंध:
किसी भी मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा
कोई स्थायी या अस्थायी कार्यालय नहीं खोला जाएगा।
किसी प्रकार का प्रचार तंत्र, पोस्टर, बैनर या झंडा नहीं लगाया जाएगा।
- एक परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र की स्थिति में भी प्रतिबंध लागू रहेगा, यानी परिसर के किसी भी हिस्से में राजनीतिक दल या अभ्यर्थी कार्यालय नहीं खोल सकेंगे।
⚖️ उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर
BNSS की धारा 163 एवं
BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 223
के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही, प्रशासन ने बताया कि जिले के सभी पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी और जोनल दंडाधिकारी को इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है।
👮♂️ प्रशासन और पुलिस की संयुक्त निगरानी
Bihar Police, Patna Police, Patna Traffic Police और Home Department, Govt. of Bihar के संयुक्त नियंत्रण में
मतदान क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई है।
ड्रोन कैमरों से निगरानी, पेट्रोलिंग टीमों की तैनाती और वेबकास्टिंग केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ की गई है।
🗳️ जिला प्रशासन की अपील
जिला दंडाधिकारी, पटना ने सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों और समर्थकों से अपील की है कि
“निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करें और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करें।”
मतदाताओं से भी अनुरोध किया गया है कि किसी भी उल्लंघन या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत 1950 (Voter Helpline) या स्थानीय थाना / कंट्रोल रूम को दें।
कंट्री इनसाइड न्यूज एजेंसी की ओर से अपील —
“लोकतंत्र के इस महापर्व को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।”
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