प्रिया सिन्हा -दिल्ली ब्यूरो / सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश- संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक “शेर “की मूर्ति उचित. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत नरमादा नदी नए संसद भवन के ऊपर स्थापित सिंह की मूर्ति भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम 2005 का उल्लंघन नहीं करता है. सुप्रीम कोर्ट ने दो वकीलों की एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया. दोनों खिलौने इस जनहित याचिका में दावा किया था कि नई मूर्ति भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अनुचित उपयोग का निषेध कर रहा है. यस सर की मृत्यु अधिनियम 2005 के तहत अनुमोदित राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन के विपरीत है. इस को सुनते हुए न्यायमूर्ति एम आर साह और कृष्ण मुरारी की पीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया की यह राष्ट्रीय प्रतीक के विपरीत नहीं है.यह मूर्ति 2005 का उल्लंघन नहीं करती है.