सियाराम मिश्रा की रिपोर्ट /” कंट्री इनसाइड न्यूज़ एजेंसी “वाराणसी कार्यालय ।। जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना 31 दिसम्बर को कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या न्यू ईयर पार्टी आयोजित नही की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के आयोजन करता है तो उस पर 20,000 रुपये का अर्थदण्ड और छह माह का कैद या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।प्रभारी सहायक आयुक्त वाणिज्य कर/प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर अधिकारी किरन ने बताया कि वाणिज्य कर विभाग के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि अनेक होटलों एवं मैरेज लान स्वामियों द्वारा नववर्ष 2022 की पूर्व संध्या पर 31 दिसम्बर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जाने सम्बन्धी तैयारिया की गयी है। शासन की अधिसूचना के अनुसार मनोरंजन में कोई भी प्रदर्शन प्रस्तुतीकरण व अन्य किसी भी प्रकार का मनोरंजन सम्बन्धी क्रिया कलाप सम्मिलित है।उक्त मनोरंजन पर कर देय हो या कर मुक्त हो जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना आयोजित नही किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी आमोद का आयोजन करता है तो अधिनियम की धारा-8क के अन्तर्गत उस पर 20,000 का अर्थदण्ड और छ: माह का कैद या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।मनोरंजन कर अधिकारी ने सभी आयोजको को निर्देशित किया है कि वे किसी भी आयोजन से पूर्व वाणिज्य कर विभाग, (पूर्व मनोरंजन कर), चेतगंज, वाराणसी के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर ले। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए मोर्बाइल नम्बर-9415263266 पर सम्पर्क किया जा सकता है।