कोरोना को लेकर पंजाब में कल से अब रोजाना नाइट कर्फ्यू लगेगा. राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका एलान किया. इसके तहत अब रोजाना शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक राज्य के सभी 167 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगेगा. वीकेंड लॉकडाउन को भी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है.
इसके साथ मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि सीएम ने 31 अगस्त तक राज्य भर में होने वाली शादियों और अंतिम संस्कार को छोड़कर सभी समारोह पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. सरकारी और निजी कार्यालय इस महीने के अंत तक 50 फीसदी की क्षमता के साथ काम करेंगे.
गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सख्त हिदायतें दी। सीएम ने कहा कि राज्य में 920 लोग इस बीमारी से मारे गए हैं और सभी के निधन से मुझे दुख पहुंचा है।
In view of rise in #Covid19 cases, we have decided to impose evening lockdown from 7 PM to 5 AM & weekends lockdown in all towns. Also no public gatherings will be allowed. Detailed instructions will be issued tomorrow. Urge all Punjabis to cooperate & triumph in #MissionFateh. pic.twitter.com/0YoMQRqx73
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) August 20, 2020
हमारा अनुमान है कि आने वाले वक्त में हालात और बदतर होंगे, ऐसे में हमें अब कठोर फैसले लेने होंगे। कैप्टन सरकार ने यह भी कहा कि राज्य के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में अब सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों को ही आने की इजाजत होगी। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधनों में सिर्फ 50 फीसदी सवारियां बैठाई जा सकेंगी। प्राइवेट कार में तीन लोगों को बैठने की इजाजत होगी और इसका नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिेंदर सिंह ने कहा कि पंजाब के पांच सबसे ज्यादा कोरोना वायरस प्रभावित जिलों अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और मोहाली में केवल 50 फीसद गैरजरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। इन पांच शहरों में सरकारी और निजी संस्थान में 50 फीसद कर्मचारी क्षमता के साथ काम हाेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डीजीपी दिनकर गुप्ता को सख्त निर्देश दिए है कि वह यकीनी बनाए कि अन्य कोई भी समारोह आयोजित न हो जिसमें भीड़ जमा होती है। कर्फ्यू को लेकर नए नियम 21 अगस्त से लागू हो जाएंगे।
निखिल की रिपोर्ट.