कौशलेन्द्र पाराशर -दिल्ली ब्यूरो / सुप्रीम कोर्ट की मोरबी पुल पर बड़ी टिप्पणी, जनहित याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देशित किया कि जांच और अनपढ़ों की निगरानी गुजरात हाई कोर्ट करेगा. मुर्गी पुल हादसे में 140 लोगों से अधिक लोगों की जान चली गई थी. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ पहले ही इस पर संज्ञान ले चुकी है इसमें कई आदेश पारित किए गए हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया इस विषय पर सुनवाई नहीं करेंगे. जनहित याचिकाकर्ता स्विस्कोट में बाद में रुख कर सकते हैं. गुजरात हाईकोर्ट नियामक तंत्र सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होगा ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गुजरात में हुए मोरबी पुल हादसे को बड़ी त्रासदी करार दिया. साथ ही गुजरात हाई कोर्ट को कई निर्देश भी दिए.