लोकसभा की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार को एक और बड़ी जीत हासिल हो गई है और यह जीत है तीन तलाक बिल… जी हां, पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों पर काफी बहस होने के बाद आखीरकार तीन तलाक बिल पास हो चुका है। इस खास और एहम बिल के पास होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी पार्टियों और सांसदों को धन्यवाद दिया है।
पीएम मोदी ने ट्वीट कर यह कहा – “मैं सभी पार्टियों और सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने संसद के दोनों सदनों में मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 पारित करने का समर्थन किया है…”
पीएम मोदी की मानें तो उनका यह अहम कदम भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि – “पूरे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है… आज करोड़ों मुस्लिम माताओं-बहनों की जीत हुई है और उन्हें सम्मान से जीने का हक भी प्राप्त हुआ है। कई सदियों से तीन तलाक की यह कुप्रथा चली आ रही थी, जिससे पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को आज न्याय मिला है। इस ऐतिहासिक मौके पर मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं…”
तीन तलाक बिल में प्रावधान क्या है –
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित या फिर इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्य किसी विधि से तीन तलाक देता है तो उसकी ऐसी कोई भी ‘उदघोषणा शून्य और अवैध मानी जाएगी। यही नहीं, इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि तीन तलाक से पीड़ित महिला अपने पति से स्वयं और अपनी आश्रित संतानों के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त पाने की हकदार होगी। और तो और इस रकम को मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा।
बताते चलें कि तीन तलाक बिल को लेकर संसद ने वाकई में इतिहास रच दिया है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी तीन तलाक बिल पास हो गया है। बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े थे। जान लें कि अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है।
प्रिया सिन्हा
चीफ सब एडिटर, न्यू दिल्ली