नई दिल्ली
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता पी. चिदंबरम की रिहाई की उम्मीदों पर पानी फिर गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। इसका मतलब यह है कि ईडी चिदंबरम की औपचारिक गिरफ्तारी करके पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है। चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है।

चिदंबरम ने ईडी द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में अग्रिम जमानत नहीं देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उच्चतम न्यायालय ने चिदंबरम की इस याचिका पर 29 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि यह मामला अग्रिम जमानत देने के योग्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि इस समय चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से जांच बाधित होगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी को मामले की छानबीन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।