बिहार के सभी शॉपिंग मॉल, दुकानों और सार्वजनिक वाहनों (बस, टैक्सी, ऑटो) में बिना मास्क पहने कोई नजर आया तो संबंधित जिलों के जिलाधिकारी द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर मॉल, दुकान, वाहन और व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बंद किया जा सकता है। जिलाधिकारियों को यह अधिकार राज्य सरकार ने दिया है। अनलॉक-2 को लेकर केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को जारी दिशा-निर्देश के आलोक में गृह विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है।वाहनों में भी मास्क अनिवार्य.इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि केंद्र्र सरकार द्वारा जारी आदेश के सभी प्रावधान पूरे बिहार में 31 जुलाई तक लागू रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी शॉपिंग मॉल, दुकानों, सार्वजनिक वाहनों में परिचालन कर्मियों, चालकों और ग्राहकों-सवारियों द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। संबंधित प्रतिष्ठान, वाहन के मालिकों और कर्मियों-चालकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे बिना मास्क वालों का प्रवेश वर्जित रखें। यदि जिला प्रशासन अथवा पुलिस द्वारा जांच के क्रम में इसका उल्लंघन पाया जाएगा तो संबंधित जिलाधिकारी आदेश पारित कर इसके दोषी शॉपिंग मॉल, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान अथवा वाहन का परिचालन बंद करने के लिए अधिकृत होंगे।
पुष्कर की रिपोर्ट.