प्रियंका भारद्वाज -लखनऊ -रामपुर / उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा सजायाफ्ता पूर्व मंत्री आजम खान से मत देने का अधिकार छीना. 3 साल के लिए सजायाफ्ता पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को वोट देने का अधिकार ही छीन लिया गया. पूर्व मंत्री आजम खान का नाम मतदाता सूची से अलग कर दिया गया. अब पुर मंत्री आजम खान मतदान के दिन मतदान नहीं कर सकेंगे. लखनऊ भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने निर्वाचित पदाधिकारी को पत्र लिखकर यह जानकारी दी थी कि भ्रष्ट आचरण और भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान को कोर्ट ने 3 वर्ष की सजा और जुर्माने सुनाई है. उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा इसकी पुष्टि होने पर धारा 16 के अंतर्गत वोट देने का अधिकार से वंचित कर दिया गया. चुनाव आयोग के आदेश पर उनका नाम वोटर लिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई.कंट्री इनसाइड न्यूज़ समाचार एजेंसी के द्वारा जब पूर्व मंत्री आजम खान से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो पूर्व मंत्री आजम खान का फोन बंद पाया गया. लेकिन सूत्रों का कहना है कि आजम खां इससे ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं. उनके समर्थकों में भी काफी नाराजगी है.