प्रिया सिन्हा -CIN / नफरत की भाषण को रोकना होगा – सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह देश भर में नफरत फैलाने वाले भाषणों से निपटने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र स्थापित करने पर विचार कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया क्यों व्यक्तिगत मामलों से नहीं निपट सकते क्योंकि उसमें केस की बाढ़ आ जाएगी. सुप्रीम कोर्ट में चार राज्यों का नोटिस कर जारी करने का आदेश दिया. चित्रकूट ने नोडल अधिकारी की नियुक्ति न होने पर तमिलनाडु केरल नागालैंड गुजरात राज्य को नोटिस जारी किया. कोर्ट में पहले कहा था कि नफरत फैलाने वाले भाषण को परिभाषित करना जटिल है और इसमें निपटने के लिए असली समस्या कानून और न्यायिक घोषणाओं के कारण में है. समाज को अवश्य जानना चाहिए कि यदि आप इसमें शामिल होते हैं तो कुछ कार्रवाई होगी.