केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आज एक आदेश जारी करते हुए लोगों को आश्वस्त है कि जो भी प्रवासी श्रमिक, पर्यटक, एवं क्षात्र करोना वायरस कंट्रोल करने के लिए लागू किए गए लॉक डाउन के कारण किसी दूसरे शहर में फंसे हुए हैं, अगर वो अपने गांव जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं,
गृह मंत्रालय ने आवाजाही कि अनुमति के लिए कुछ शर्तों का पालन करने का भी निर्देश जारी किया है,
एक परिपत्र में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से राज्यों के बीच लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है, आदेश में कहा गया है की , वापस लौटने की इक्षा रखने वाले सभी लोगों की पहले स्क्रीनिंग होगी, और अगर उसमें करोना के लक्षण नहीं मिलते हैं तो हीं उन्हे वापस जाने की इजाजत दी जायेगी,
महिपाल मिश्रा,