बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कंट्रोल के लिए सरकार ने एक पहल की है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारी को अपने अपने जिले में निजी हॉस्पिटल निजी मेडिकल कॉलेजों में बेड आरक्षित करने और कोरोना के इलाज की अधिकतम शुल्क निर्धारित करने का शक्ति प्रदान कर दिया है. इस संबंध में प्रधान सचिव ने सभी जिला अधिकारी को आदेश निर्गत किया है.प्राइवेट अस्पतालों में मनमानी फीस वसूली पर रोक लगाने के उद्देश्य से सरकार ने यह पहल की है. जब से प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीज के इलाज के लिए बेड सुरक्षित रखने का निर्देश जारी किया था, तब मनमाना फीस को लेकर सवाल उठने लगे थे. जिसको देखते हुए सरकार ने यह आदेश जारी किया है.स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी डीएम को जिम्मेदारी दे दी है. इसके लिए विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारी को पत्र जारी कर दिया गया है. इस आदेश के बाद बिहार के सभी जिले के डीएम जिलों में निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड और अधिकतम फीस का निर्धारण कर सकेंगे.बता दें कि बिहार में कोरोना कोहराम मचाए हुए हैं. कोरोना से आज 24 घंटे में कुल 10 लोगों की मौत हो गयी. दिनों दिन बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार की ओर से हरदिन कोई ना कोई पहल की जा रही है. इसके बावजूद भी स्थिति पर कंट्रोल नहीं हो रहा है.
पुष्कर की रिपोर्ट.